EDITOR: Pt. S.K. Bhardwaj

सागर जेल अधीक्षक पर हाईकोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना

सागर जेल अधीक्षक पर हाईकोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना

  • December 12, 2025

सजा पूरी होने के बाद भी युवक को हिरासत में रखने का मामला

SAGAR: एक साल की सजा पूरी होने के बाद भी एक युवक को 17 दिनों तक जेल में रखने को अवैध हिरासत मानते हुए हाईकोर्ट ने सागर जेल अधीक्षक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने कहा है कि जुर्माने की यह राशि जेल अधीक्षक से ही वसूल की जाए। इसके साथ ही बेंच ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अवैध हिरासत के लिए मुआवजा पाने वह दावा करने स्वतंत्र रहेगा। इन निर्देशों के साथ बेंच ने मामले का निराकरण कर दिया।
यह मामला टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थानांतर्गत ग्राम मड़वारा में रहने वाले अरविन्द कुशवाहा की ओर से दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि डीजे वाहन से एम्प्लीफायर चोरी होने के आरोप में उसे 5 नवम्बर 2024 को एक साल की सजा हुई थी। 4 नवम्बर 2025 को सजा की अवधि पूरी हो गई। उसके बाद भी 4 से 20 नवम्बर तक जेल में अवैध हिरासत में रखने को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजना यादव ने बेंच को बताया कि उनके मुवक्किल को जेल से रिहा कर दिया गया है। सुनवाई के बाद बेंच ने याचिकाकर्ता को 17 दिनों की अवैध हिरासत में रखने पर जेल अधीक्षक पर जुर्माना लगाकर मामले का निराकरण कर दिया।